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महाराष्ट्र ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध

Briovo· 08 Aug 2026, 05:31 am IST
महाराष्ट्र ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध

महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने के लिए 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। BNSS 2023 की धारा 98(1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, ISIS और अल-कायदा से संबंधित सामग्री को रखना, छापना या साझा करना अब अवैध है। यह कदम खुफिया रिपोर्टों के बाद उठाया गया है जिसमें बताया गया था कि इन सामग्रियों का उपयोग युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी संगठनों में भर्ती करने के लिए किया जा रहा था, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और सार्वजनिक शांति को खतरा था। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और नागरिकों से भी ऐसी संदिग्ध सामग्री की सूचना देने का आग्रह किया गया है।

AI सारांश

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कट्टरपंथी सामग्री पर नकेल

महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और साहित्यिक कृतियों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। यह कठोर उपाय चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़ी सामग्री को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर आतंक के प्रचार के प्रसार को बाधित करना है। यह प्रतिबंध 6 अगस्त, 2026 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया था, जो कट्टरता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) सहित खुफिया एजेंसियों ने ऑनलाइन साहित्य के माध्यम से हिंसक उग्रवाद को महिमामंडित करने के एक खतरनाक पैटर्न का खुलासा किया। इन प्रकाशनों का मुख्य उद्देश्य युवा व्यक्तियों का ब्रेनवॉश करना और उन्हें आतंकवादी संगठनों में भर्ती करना था। सरकार इस साहित्य को राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करने वाला 'टिकिंग टाइम बम' मानती है।

वैश्विक आतंकी संगठनों को निशाना

प्रतिबंधित सूची में इस्लामिक स्टेट (ISIS), ISKP, अल-कायदा (AQIS) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कुख्यात वैश्विक आतंकी संगठनों का साहित्य शामिल है। 'वॉयस ऑफ खुरासान मैगज़ीन', 'कश्मीर किफाह-रेज़िलिएंस एंड करेज', 'द रिवोल्यूशनरी रिसर्जेंस', 'द सोल ऑफ रेजिस्टेंस', और 'नवाई गज़वा-ए-हिंद' जैसे विशिष्ट प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य महाराष्ट्र के भीतर इन समूहों के वैचारिक ढांचे को ध्वस्त करना है।

प्रतिबंध का कानूनी ढांचा

यह कड़ा कदम नए आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 98(1) के तहत लागू किया गया है। यह कानूनी प्रावधान इन 114 प्रकाशनों को छापना, बेचना, अग्रेषित करना, प्रचारित करना, या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर संग्रहीत करना भी अपराध बनाता है। अधिकारियों ने ऐसे सभी दस्तावेजों को जब्त करने का आदेश दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जनता के लिए अलर्ट और रिपोर्टिंग

प्रतिबंध के साथ-साथ, एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी कर नागरिकों को सलाह दी है कि वे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल जैसे प्लेटफार्मों पर अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किसी भी भड़काऊ लेख, पीडीएफ, ऑडियो या वीडियो को साझा या सहेजें नहीं। जनता से ऐसे सामग्री की तुरंत जांच एजेंसियों या पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया गया है। सरकार आश्वासन देती है कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

क्यों मायने रखता है

यह प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार द्वारा ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी समूहों द्वारा ऑनलाइन कट्टरपंथ और भर्ती प्रयासों का मुकाबला करने, युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य तथ्य

  • Number of publications banned: 114
  • Date of Gazette notification: August 6, 2026
  • Applicable law for ban: Section 98(1) of BNSS 2023
  • Targeted organizations: ISIS, Al-Qaeda, ISKP, Hizb-ul-Mujahideen
  • Specific magazines banned (examples): Voice of Khurasan, Kashmir Kifah, The Revolutionary Resurgence

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