छत्तीसगढ़: पति ने पत्नी पर किया हमला, पेशाब पीने को मजबूर किया
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर बेरहमी से हमला करने, उसका सिर मुंडवाने और उसे अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 14 जून को पंडोपारा गांव में हुई थी। 30 के दशक के मध्य की महिला ने 15 जून को शिकायत दर्ज कराई, आरोप लगाया कि उसके पति जितेंद्र घासीया ने नशे की हालत में उस पर हमला किया। अत्याचार के वीडियो सामने आने के बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए। दंपति ने 15 साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनके चार बच्चे हैं। घासीया ने चरित्र पर संदेह के कारण एक साल पहले उसे छोड़ दिया था।
AI सारांश
3 bulletsछत्तीसगढ़ में बर्बर हमला
छत्तीसगढ़ के पंडोपारा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जितेंद्र घासीया नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर भयानक हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 14 जून को हुए इस हमले में गंभीर शारीरिक शोषण, उसका सिर मुंडवाना और उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर करना शामिल था। घटना के परेशान करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की, जिससे क्रूरता का पूरा खुलासा हुआ।
पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई
30 के दशक के मध्य की पीड़िता ने 15 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसके पति द्वारा नशे की हालत में की गई यातना का विवरण दिया गया। उसने बताया कि उसे लगातार पीटा गया, उसके हाथ-पैर बांधे गए और उसके बाल जबरन मुंडवा दिए गए। प्रारंभिक शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें क्रूरता और स्वेच्छा से चोट पहुंचाना शामिल है।
वीडियो साक्ष्य ने मामले को मजबूत किया
शुरुआत में, पीड़िता ने घटना का पूरा विवरण नहीं बताया था। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले के स्पष्ट वीडियो सामने आने के बाद, कृत्य की पूरी बर्बरता स्पष्ट हो गई। इस महत्वपूर्ण वीडियो साक्ष्य के कारण BNS की धारा 123 को जोड़ा गया, जो हानिकारक या नशीले पदार्थ को प्रशासित करने से संबंधित है, जिससे आरोपी के खिलाफ मामला और मजबूत हुआ।
वैवाहिक कलह की पृष्ठभूमि
पीड़िता ने खुलासा किया कि उसने और जितेंद्र घासीया ने लगभग 15 साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनके चार बच्चे हैं। उसने बताया कि घासीया को उसके चरित्र पर संदेह था और उसने घटना से लगभग एक साल पहले उसे छोड़ दिया था। तब से वह एक परिचित के साथ रह रही थी, जो वैवाहिक कलह के इतिहास को उजागर करता है जो इस हिंसक कृत्य में परिणत हुआ।
जांच जारी और आरोप
पुलिस ने जितेंद्र घासीया को गिरफ्तार कर लिया है और इस जघन्य अपराध की जांच जारी रखे हुए है। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (अश्लील कार्य), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 123 (हानिकारक पदार्थ देना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए गहन जांच सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्यों मायने रखता है
यह घटना गंभीर घरेलू हिंसा को उजागर करती है, जो भारत में वैवाहिक हिंसा और पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए न्याय मांगने में सोशल मीडिया के प्रभाव पर जोर देते हुए, वीडियो का सार्वजनिक होना एक व्यापक मामले के पंजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्य तथ्य
- •Incident Date: June 14, 2024
- •Location: Pandopara village, Korea district, Chhattisgarh
- •Accused: Jitendra Ghasiya
- •Victim Complaint Date: June 15, 2024
- •Charges Added After Videos: Section 123 of BNS (administering harmful substance)
क्या यह मददगार था?
Reader pulse
0 votesGenerate a 5-question quiz from this article.
चर्चा
Discussion (0)
Loading…